अक्टूबर 2026 तक के नियम
घर का नक्शा पास कैसे कराएं?
घर का नक्शा आपके इलाक़े का नगर निकाय या विकास प्राधिकरण पास करता है, और ज़्यादातर राज्यों में अब आवेदन ऑनलाइन होता है। कई राज्यों में छोटे प्लॉट पर पहले से मंज़ूरी नहीं लेनी पड़ती — नीचे हर राज्य का नियम और पूरी गाइड का लिंक है।
राज्य के हिसाब से नक्शा पास कराने के नियम
हर पंक्ति उस राज्य की पूरी गाइड का सार है; स्रोत और विवरण गाइड में हैं।
| राज्य | कौन पास करता है | कैसे | छोटे प्लॉट |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | विकास प्राधिकरण (LDA, KDA, GDA आदि); विनियमित क्षेत्र में राज्य द्वारा तय प्राधिकारी | प्राधिकरण क्षेत्र में FASTPAS (map.up.gov.in) पर ऑनलाइन; UPOBPAS 20 जून 2026 से बंद | 100 वर्ग मीटर तक के घर पर अनुमति नहीं चाहिए, सिर्फ़ ₹1 टोकन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्व-प्रमाणित नक्शा |
| बिहार | नगर निगम में नगर आयुक्त, नगर परिषद/पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी, योजना क्षेत्र के गाँव में प्राधिकरण के CEO | पटना में Automap पर ऑनलाइन; ज़्यादातर दूसरे शहरों में दफ़्तर में Form-II | 300 वर्ग मीटर तक, G+2 और 10 मीटर तक के घर पर पहले से मंज़ूरी नहीं, पर काम शुरू करने से 60 दिन पहले सूचना देनी होती है |
| मध्य प्रदेश | शहर में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद; गाँव में ग्राम पंचायत | शहरों में ABPAS 3.0 पोर्टल पर ऑनलाइन | मंज़ूर लेआउट में 186 वर्ग मीटर (लगभग 2,000 sq ft) तक के आवासीय प्लॉट को फ़ॉर्म, शपथ-पत्र और फ़ीस जमा करते ही डीम्ड अनुमति |
| हरियाणा | HSVP सेक्टर में HSVP, लाइसेंसी कॉलोनी और नियंत्रित क्षेत्र में DTCP, शहर की सीमा में नगर पालिका | ज़्यादातर ऑनलाइन पोर्टल पर | 16.5 मीटर तक ऊँचे घर पर सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन: आर्किटेक्ट नक्शा जमा करे और जमा होते ही काम शुरू किया जा सकता है; 21 जुलाई 2026 से स्टिल्ट + 4 मंज़िल की नई मंज़ूरी रुकी है |
| राजस्थान | विकास प्राधिकरण (JDA, KDA आदि), नगर विकास न्यास (UIT), नगर पालिका; गाँव में ग्राम पंचायत | बड़े प्लॉट SSO साइट के बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर ऑनलाइन | मॉडल बिल्डिंग विनियम 2025 के तहत ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर नक्शा पास की ज़रूरत नहीं, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या इंजीनियर की प्रमाणित चेकलिस्ट से |
| दिल्ली | ज़्यादातर दिल्ली में MCD; अपने क्षेत्रों में NDMC, DDA और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड | MCD के ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम (OBPS) पर, सूचीबद्ध आर्किटेक्ट या इंजीनियर के ज़रिए | 105 वर्ग मीटर (लगभग 125 गज) तक SARAL योजना में नक्शा और फ़ीस जमा होते ही निर्माण शुरू; 500 वर्ग मीटर तक के नए घर (15 मीटर से कम) की मंज़ूरी आर्किटेक्ट ख़ुद दे सकता है |
नियम बदलते रहते हैं: नक्शा बनाने से पहले हम आपके प्लॉट के मौजूदा नियम जाँचते हैं। घर का नक्शा कितने का बनता है · घर बनाने का खर्च
नक्शा पास कराने पर आम सवाल
नक्शा पास कराना ज़रूरी है?
हाँ, शहर में और ज़्यादातर योजना या प्राधिकरण क्षेत्र के गाँवों में घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना या उसकी सूचना देना ज़रूरी है। कई राज्यों में छोटे प्लॉट पर अब पहले से मंज़ूरी नहीं लेनी पड़ती, पर नक्शा फिर भी नियमों के हिसाब से बनना और जमा होना चाहिए। अपने राज्य की शर्तें ऊपर की तालिका में देखें।
नक्शा कौन बनाता और साइन करता है?
रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या लाइसेंसी इंजीनियर, और मालिक भी साइन करता है। हर राज्य में छोटे प्लॉट के लिए कुछ और लोगों को भी अनुमति है; विवरण अपने राज्य की गाइड में देखें। Design SQR की टीम का नेतृत्व काउंसिल ऑफ़ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट करते हैं।
बिना नक्शा पास कराए घर बनाने पर क्या होता है?
नगर निकाय या प्राधिकरण काम रुकवा सकता है, इमारत सील कर सकता है और नोटिस के बाद गिराने का आदेश दे सकता है। कुछ राज्यों में नियमों के भीतर बना निर्माण जुर्माना देकर नियमित (कंपाउंड) हो सकता है। बैंक लोन के लिए भी पास नक्शा माँगा जाता है।
क्या आप मेरे प्लॉट का नक्शा पास कराने लायक बना सकते हैं?
हाँ। हम पूरे भारत के प्लॉट के लिए नक्शा बनाते हैं, आपके शहर के सेटबैक, मंज़िल और ऊँचाई के नियम देखकर, ताकि वह पास कराने लायक हो। प्लॉट का साइज़, दिशा और शहर बताइए।
पास कराने लायक नक्शा बनवाएँ
अपने प्लॉट का साइज़ और शहर बताइए। डिज़ाइनर एक कार्य-दिवस में आपको कॉल करेगा — सलाह मुफ़्त है।